High Security Registration Plate:
यदि आपके वाहन के पुराने नंबर प्लेट के अंत में एक या शून्य संख्या है तो आगामी 16 नवंबर से चालान किया जाएगा। निर्माता कंपनी से नई नंबर प्लेट न लगवाने पर फिटनेस परमिट रि-रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है।15 नवंबर के बाद दिखानी हाेगी बुकिंग की रसीद : अभी तक महज 25 से 30 फीसद वाहनों में ही एचएसआरपी लगी है। बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर रखा है। ऐसे में गाड़ी मालिक 15 नंवबर के बाद चेकिंग के दौरान ऑनलाइन आवेदन की रसीद दिखाने के बाद ही बच पाएंगे।इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
धीरज साहू, परिवहन आयुक्त
नए वाहनों के पंजीयन के साथ ही निर्माता कंपनी की नंबर प्लेट दी जा रही है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए हैं। भेजे गए निर्देशों में 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2022 तक वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य होने की तिथियां भी जारी की गई हैं
वेबसाइट – एचएसआरपी लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.siam.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
निर्धारित तिथियां:
【1】 15 नवंबर 2021 तक -प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वे निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है।
【2】15 फरवरी 2022 तक -पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है।
【3】 15 मई 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।
【4】 15 अगस्त 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।
- 【5】15 नवंबर 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।
नंबर प्लेट न लगाने पर है लगेगा बड़ा जुर्माना : एचएसआरपी लगवाए बिना वाहन चलाए जाने पर पकड़े जाने की दशा में वाहनस्वामी जुर्माने और चालान की जद में आएगा। मोटर वेहिकिल एक्ट में बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है।