कोविड गाइड लाइन के बीच जिले में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल बुधवार से खुलेंगे। शासन ने स्कूलों को खोलने के साथ ही कोविड को लेकर कई अन्य सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नामांकन में बच्चों का आना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ अभिभावकों को ही बुलाया जाए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर पर ही पढऩा चाहता है तो उसे अनुमति दी जाए।
ये होगी गाइडलाइन
- मास्क और सामाजिक दूरी का करवाया जाएगा पालन
- स्कूलों में दो पालियों में होगी पढ़ाई
- ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षाओं का भी है विकल्प
- सुबह 8 बजे से खुलेंगे स्कूल
लागू हैं ये 7 नियम
1: 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में होंगी क्लासेस
2: एक शिफ्ट में क्लास में बैठ सकेंगे 50% विद्यार्थी
3: क्लासरूम में ही होगी असेंबली
4: इंटरवल में क्लास में ही करना होगा लंच
5: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी पढ़ाई
6: अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को मिलेगा स्कूल में प्रवेश
7: स्कूल ना आने वाले बच्चे घर से कर सकेंगे ऑनलाइन क्लासेस
निर्देश में स्पष्ट रूप से स्कूलों में साफ-सफाई व हाथ धोने की व्यवस्था करने को कहा गया है। कोविड के तहत गठित निगरानी समितियों में जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर व आक्सीमीटर हैं, उनसे इसे मंगवाने और स्कूल के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, रसोइया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व छात्र-छात्राओं के अभिभावकों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिले के समस्त खंड शिक्षाधिकारियों व प्रधानाध्यापकों को सैनिटाइजेशन व साफ-सफाई के निर्देश दे दिए गए हैं। स्कूल खुलने पर कोविड गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा।